रिपोर्ट प्रेम कुमार शाक्य जसवंतनगर
जसवंतनगर/इटावा। बैदपुरा थाने में तैनात पुलिसकर्मियों को पॉक्सो एक्ट व बाल संरक्षण के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
जिला प्रोबेशन अधिकारी सूरज सिंह के निर्देशन में आयोजित हुए उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बाल संरक्षण अधिकारी सोहन गुप्ता ने पॉक्सो एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि शून्य से 2 वर्ष तक तथा 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के लावारिस मिले बच्चों को किस प्रकार संरक्षण दिया जाता है। उन्होंने नैसर्गिक माता-पिता ना मिलने पर स्वतंत्र घोषित होने की अवधि बताई तथा दत्तक ग्रहण प्रक्रिया को भी समझाया। श्री गुप्ता ने बताया कि बच्चों से सामान्य तरीके से पुलिस पूछताछ की जाए उन पर अत्यधिक दबाव न दिया जाए तथा नियमानुसार ना तो हथकड़ी पहनाई जाएगी और ना ही हवालात में रखा जाएगा।
श्री गुप्ता ने बताया कि देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे तथा विधि विरुद्ध किशोर को थाने में किस प्रकार रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य परीक्षण के बाद बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करना होता है। उन्होंने कहा कि अपराध में लिप्त बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखा जाए। उन्होंने बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के दायित्व भी समझाए तथा बाल कल्याण समिति के सम्मुख पेश करने के दौरान तथा बाद में भरे जाने वाले प्रारूप भी भरने सिखाए। प्रशिक्षण के दौरान श्री गुप्ता के साथ नामित बाल संरक्षण विशेषज्ञ प्रेम कुमार शाक्य भी रहे। आंकड़ा विश्लेषक उमर मुर्तजा ने संबंधित वीडियो क्लिप भी दिखाए।
प्रशिक्षण के दौरान थाना प्रभारी कृष्णा लाल पटेल की मौजूदगी में एसआई नेम सिंह, उमेश कुमार, हेड मोहर्रिर राज नारायन, कंप्यूटर ऑपरेटर सोनम देवी, हेड कांस्टेबल आबिद खां, कांस्टेबल अखिलेश कुमार, गौतम सिंह, मुनेश कुमार, अमित कुमार, जितेंद्र कुमार, भूपेंद्र सिंह, महिला कांस्टेबल ममता सिंह, सोनी राजौरा, कु. पूजा शामिल रहे।