विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट यज्ञेश बंद्र पांडे ने तीन साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दुष्कर्म का मामला बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 24 दिसंबर 2021 को एक किशोरी ने आरोपी नितिन पर उसे जबरन उठाकर सामुदायिक केंद्र ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के परिजनों के मौके पर पहुंचने पर आरोपी भाग गया। पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दस साल पुराने हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। 16 अगस्त 2014 को भरथना कोतवाली क्षेत्र के गिरधारीपुरा मोहल्ला निवासी नारायण के भतीजे नितिन उर्फ सोनू को घर के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए जगदीश यादव, अवनीश, आशुतोष, और रामबीर उर्फ रमेश ने गोली मार दी थी। घटना के बाद सभी आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय में हुई। शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार शुक्ला ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी साबित किया। अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी पाया।
इन दोनों मामलों ने जिले में कानून व्यवस्था और अपराध पर सख्ती के प्रति प्रशासन की गंभीरता को दर्शाया है।