जसवंतनगर/इटावा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महिलाओं के हितार्थ विधान से समाधान कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक सभागार में किया गया।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव/अपर जिला जज श्वेता श्रीवास्तव ने बतौर मुख्य अतिथि अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं व बच्चों के लिए उनके यहां निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है। तहसील स्तर पर इस हेतु तहसीलदार व स्थानीय पीएलवी से संपर्क किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं कानूनी रूप से जागरूक रहें अपने अधिकारों का ज्ञान रखें। कानून की जानकारी का सदुपयोग करें दुरूपयोग कतई न करें। उन्होंने यह भी कहा कि बाल विवाह न होने दें। बेटी के विवाह के बाद मां उसकी ससुराल में दखलंदाजी न करें ऐसा करने पर विवाद उत्पन्न होते हैं और परिवार टूटते हैं परिवारों को टूटने से बचाएं। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिए आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है वहां अपनी शिकायत दर्ज कराएं। आवश्यकता पड़ने पर कानून का सहारा लें। घरेलू हिंसा आदि मामलों में मदद के लिए प्रोबेशन अधिकारी से संपर्क करें। दहेज के झूठे मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाने चाहिए।
बीडीओ श्वेता गर्ग ने कहा कि महिलाओं को पुरुषों की भांति ही समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। तहसीलदार दिलीप कुमार ने कहा कि तहसील विधिक सेवा समिति महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर है। महिला थानाध्यक्ष निर्मला कुमारी ने महिला सुरक्षा के गुण बताए तथा विभिन्न हेल्पलाइन नंबर भी नोट कराए। वरिष्ठ अधिवक्ता विद्याराम भारती, विनीत मिश्रा, रजनी शुक्ला, क्राइम इंस्पेक्टर रमेश कुमार ने भी अपने विचार रखे।
कार्यक्रम के दौरान प्रेम हेल्प एंड डेवलपमेंट सोसाइटी से जुड़ीं तमाम महिलाओं को पंपलेट पत्रक बुकलेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। सोसाइटी के निदेशक प्रेम कुमार शाक्य भी मौजूद रहे। सीडीपीओ शकुंतला देवी भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम का सफल संचालन पीएलवी रामसुंदर दुबे ने किया तथा पीएलवी नीरज, ऋषभ पाठक, लालमन बाथम, राजेंद्र यादव आदि ने सहयोग प्रदान किया। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं।
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