युवक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
मामला थाना चौबिया क्षेत्र का है, जहां दादीपुर किशनी, मैनपुरी निवासी राजीव पुत्र रतम सिंह उर्फ रामरतन और धीरज कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार के खिलाफ वर्ष 2015 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
मामले की सुनवाई एडीजे द्वितीय की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश संजय कुमार ने आरोपों को सही मानते हुए आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड देने का भी आदेश दिया। इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने राहत महसूस की, वहीं दोषियों को कठोर सजा मिलने के बाद क्षेत्र में इसे न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है।