Tuesday, July 8, 2025

दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा, सास को मिली राहत

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लवेदी थाना क्षेत्र में तीन साल पहले हुई दहेज हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक ने आरोपी पति शिववीर को दोषी करार देते हुए दस साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया है। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेंद्र सिंह की अदालत में हुई।

घटना लवेदी थाना क्षेत्र के गांव चिंडौली निवासी रंग लाल द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट से संबंधित है। रंग लाल ने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी राजकुमारी की शादी 22 मई 2015 को विधीपुरा थाना क्षेत्र के निवासी शिववीर के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए राजकुमारी को प्रताड़ित कर रहे थे। पीड़िता के पिता ने बताया कि दहेज की मांग को लेकर कई बार सुलह-समझौते हुए, लेकिन ससुराल वालों की प्रताड़ना बंद नहीं हुई। अंततः 20 सितंबर 2021 को राजकुमारी को फांसी के फंदे पर लटकाकर उसकी हत्या कर दी गई।

पुलिस ने रंग लाल की तहरीर के आधार पर पति शिववीर और सास लज्जावती के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई।

मामले की सुनवाई में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत प्रताप सिंह तोमर ने पक्ष की पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश ने पति शिववीर को दोषी ठहराते हुए उसे दस साल की सजा और छह हजार रुपये का अर्थदंड देने का आदेश दिया। वहीं, सास लज्जावती को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्याय की मांग को लेकर संतोष व्यक्त किया, लेकिन सास को दोषमुक्त किए जाने पर निराशा भी जाहिर की। इस मामले ने दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समाज में एक बार फिर चिंता को उजागर कर दिया है।

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Desk Etawah Live
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